SC ने एकता कपूर को लगाई फटकार, कहा - आप युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं

Mohit
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नई दिल्ली. एकता कपूर की वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को वेब सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाई और कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. शीर्ष अदालत एकता कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई थी.यह भी पढ़े : Horoscope Today : ग्रहों की चाल से आज चमकेगी इन राशि वालों की किस्मत, इन लोगों का होगा भाग्योदयन्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, कुछ करना होगा. आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं. यह सभी के लिए उपलब्ध है. आप लोगों को किस तरह का विकल्प प्रदान कर रही हैं? इसके विपरीत आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं.यह भी पढ़े : Shani Margi 2022: शनि बदल रहे हैं अपनी चाल, आने वाले 3 महीने इन राशियों पर रहेंगे भारी एकता की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगीएकता कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में कपूर को संरक्षण दिया था. रोहतगी ने कहा कि वेब सीरीज को सब्सक्रिप्शन के बाद ही देखा जा सकता है और हमारे देश में अपनी पसंद देखने की स्वतंत्रता है.कोर्ट ने हिदायत देते हुए यह कहाएकता कपूर के वकील को पीठ ने हिदायत दी और कहा, हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं, तो हम इसकी सराहना नहीं कर सकते. हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर एक लागत डालेंगे. रोहतगी कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं. सिर्फ इसलिए कि आप सेवाओं को वहन कर सकते हैं और एक अच्छे वकील को अपना केस दे सकते हैं. यह अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज है. यह अदालत उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है. जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें.यह भी पढ़े : मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोजाना करें ये छोटा सा काम , सभी मनोकामानाएं पूरी होंगी2020 में दर्ज हुई थी शिकायतशीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील को काम पर लगाया जा सकता है. बता दें कि बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था. कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में कथित सीरीज XXX (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर यह याचिका दायर की थी.

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