10 साल बाद आया फैसलाः एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी

Mohit
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एक्ट्रेस-मॉडल जिया खान के आत्महत्या मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा जिया खान सुसाइड केस में सबूतों की कमी के कारण यह अदालत सूरज पंचोली को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। जिया खान की खुशकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हो गई।ये भी पढ़ेंः एआर रहमान ने पब्लिक इवेंट में पत्नी से कहा हिंदी में बात मत करो, वीडियो वायरलसूरज पंचोली को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप से बरी होने पर जिया खान की मां राबिया खान बोली आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर फैसला आया, लेकिन सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? मैंने शुरू से कहा है कि यह हत्या का मामला है। मैं हाईकोर्ट जाऊंगी। बता दें कि 3 जून, 2013 की आधी रात को 25 वर्षीय जिया खान पॉश जुहू इलाके में सागर संगीत बिल्डिंग में अपने फ्लैट में लटकी पाई गई थी। कहा जाता है कि जिया आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज के साथ रिश्ते में थीं। जिया ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें सूरज पंचोली का नाम शामिल था। उस वक्त एक्टर सूरज पंचोली बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। मामले के एक हफ्ते बाद सूरज पर आईपीसी की धारा 306 के तहत कथित तौर पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया।ये भी पढ़ेंः ईद ने भरी सलमान की झोली, 3 दिन में ‘किसी का भाई किसी की जान’ मूवी ने कर डाली बंपर कमाईइसके बाद, जिया की मां राबिया खान द्वारा बार-बार दी गई दलीलों और 3 जुलाई, 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अपने नोट में जिया ने कथित तौर पर सूरज के साथ अंतरंग संबंधों के साथ-साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने जिया की मां राबिया सहित 22 गवाहों के बयान दर्ज किए थे, जबकि वकील प्रशांत पाटिल सूरज के लिए पेश हुए थे।

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